, इस शर्त के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत
मुबई, 17 अक्टूबर 2022। दुष्कर्म पीडि़ता से शादी करने की शर्त पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने 26 साल के रेप के आरोपी को जमानत देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर पीडि़ता मिलती है तो एक साल के भीतर उससे शादी करनी होगी।
मिली जानकारी के अनुसार दुष्कर्म के बाद पीडि़ता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया मगर तब से पीडि़ता गायब है। पुलिस उसे लगातार सर्च कर रही है।
जस्टिस भारती डागरे के अनुसार पीडि़ता आरोपी को 2018 से जानती है। दोनो ही सहमति से रिलेशन मे थे। इसके बारे मे उनके रिश्ते के बारे मे परिवार वाले भी जानते थे और शादी के लिए भी तैयार थे। मगर प्रेग्नेसी के 6 महीने बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
महिला ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया था, क्योकि वो अपनी प्रेग्नेसी को सीक्रेट रखना चाहती थी। उसे इस बात का डर था कि बगैर शादी के प्रेग्नेट होने से उसके परिवार को बदनामी होगी। बच्चे का जन्म 27 जनवरी 2020 को हुआ था। तीन दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। महिला ने तीन दिन के बच्चे को मुबई के मरीन लाइन्स पर छोड़ दिया और तब तक वहा रुकी रही जब तक चौकीदार उस बच्चे को उठाकर नही ले गया।
बाद मे बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। साथ ही पुलिस ने महिला के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी। जस्टिस डागरे का मानना है कि इसी वजह से वो भाग रही है। महिला ने अपने खिलाफ केस दर्ज होने के 25 दिन बाद 24 फरवरी 2020 को रेप का केस दर्ज करवाया। शिकायत के आधार पर अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालाकि महिला गायब है उसका मोबाइल नबर भी अस्थायी रूप से सेवा से बाहर है, इसलिए उसे ट्रैक कर पाना भी मुश्किल है।
आरोपी की ओर से पेश हुए वकील सनी वास्कर और शमिश मारवाड़ी ने हाईकोर्ट मे एफिडेविट दाखिल किया. इस एफिडेविट मे आरोपी ने बताया कि वो पीडि़ता से शादी करने को तैयार है और उस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार है। आरोपी के माता-पिता ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हालाकि हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया कि आरोपी एक साल के बाद पीडि़ता से शादी करने के लिए बाध्य नही है।
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