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नई दिल्ली@क्लास 6 से 3-लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

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इस साल तीसरी भाषा में स्टूडेंट्स फेल नहीं किए जाएंगे… तमिलनाडु को छोड़कर 27 राज्यों में पॉलिसी लागू


नई दिल्ली,28 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीएसई की छठी कक्षा के छात्रों को 3-लैंग्वेज पॉलिसी से छूट दी जाए। कोर्ट का यह आदेश 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाए। यानी अगले साल क्लास 6 में जा रहे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स छठी क्लास में हैं,उन्हें तीसरी भाषा में पास या फेल नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल अपीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले केंद्र सरकार ने छठी कक्षा को छूट देने से इनकार किया था। सातवीं,आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को पहले ही यह राहत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि छठी कक्षा के छात्रों को अचानक भाषा बदलने से परेशानी हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सीबीएसई के तीन-भाषा फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर में सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों में 3-लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। वहीं, 27 राज्यों के स्कूल बोर्ड्स में भी यह पॉलिसी लागू है। लेकिन तमिलनाडु राज्य स्कूल बोर्ड में साल 1968 से इस फॉर्मूले का विरोध है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस साल से छठी कक्षा के छात्रों को छूट देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। हम इस साल से छठी कक्षा को छूट देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें इसी साल से इसे पढ़ना चाहिए। ‘ केंद्र ने बताया कि करीब 2,800 स्कूलों के आंकड़ों के अनुसार, केवल 1.2′ स्कूल प्रभावित हुए हैं। सरकार के मुताबिक करीब 99′ स्कूलों ने तीसरी भाषा की नीति अपनाई है और उन्हें जरूरी सुविधाएं दी गई हैं।


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