Breaking News

नई दिल्ली,@मनोज तिवारी की याचिका खारिज,मानहानि मामले मे जारी हुआ था समन

Share


नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2022। बीजेपी नेता मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने समन के खिलाफ दाखिल उनकी अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल, 2019 मे उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया ने तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को उन्होने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालाकि कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेद्र गुप्ता की इसी तरह की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
पीठ ने कहा, ‘हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट की हिस्ट्री का ठीक से पता नही चला है।’ दिल्ली के उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओ के खिलाफ प्राइवेट मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत उनपर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर की गई है ।
आरोप पर दायर किया था मानहानि का मुकदमा- सिसोदिया ने भाजपा नेताओ सासद तिवारी, हसराज हस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिदर सिह सिरसा और गुप्ता तथा भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूलो की कक्षाओ के सबध मे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। भाजपा नेताओ ने सिसोदिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले मे उन्हे और अन्य को आरोपी के रूप मे तलब करने के निचली अदालत के 28 नवबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है।


Share

Check Also

नई दिल्ली@भोंदू बाबा अशोक खरात मामले के अहम गवाह की सड़क हादसे में मौत…

Share नई दिल्ली,17 अप्रैल 2026। भोंदू अशोक खरात मामले के अहम गवाह की सड़क हादसे …

Leave a Reply