दो सप्ताह मे 5.20 करोड़ रुपए जमा करने को कहा
कोच्चि, 29 सितम्बर 2022। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रट ऑफ इडिया (पीएफआई) को अपने नेताओ की गिरफ्तारी के विरोध मे बुलाए गए 23 सितबर के बद के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के रूप मे 5.20 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस ए.के. जयशकरन नाबियार और सीपी मोहम्मद नियास ने पीएफआई के खिलाफ स्वत: सज्ञान लिया और राज्य की सभी निचली अदालतो को बिना मुआवजे के जमानत नही देने का निर्देश दिया। उन सभी लोगो पर व्यक्तिगत संपत्ति को जप्त करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, जो क्षति के लिए भुगतान करने मे विफल रहे। अदालत ने एक दावा आयोग गठित करने का भी निर्देश दिया। निर्देशो के अनुसार, राज्य मे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न राज्य के साथ-साथ केएसआरटीसी द्वारा अनुमानित नुकसान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ राशि का भुगतान दो सप्ताह के समय मे किया जाना है।
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