नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2022। बिहार के उप मुख्यमत्री तेजस्वी यादव की मुश्किले बढ़ सकती है। सीबीआई ने इडियन रेलवे कैटरिग एड टूरिज्म कॉरपोरेशन से जुड़े घोटाले मे बिहार के उपमुख्यमत्री तेजस्वी यादव को मिली जमानत को चुनौती देते हुए दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीताजलि गोयल ने मामले मे तेजस्वी यादव से जवाब मागने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
आरजेडी नेता और उनकी मा राबड़ी देवी को 2018 मे इस मामले मे जमानत दी गई थी। अब सीबीआई ने इस मामले मे तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की माग की है। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जाच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे है। ऐसे मे अगर कोर्ट ने याचिका मजूर कर ली और जमानत याचिका रद्द कर दी तो तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ सकता है।
केद्रीय एजेसी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक सवाददाता सम्मेलन के दौरान अपने अधिकारियो को धमकी दी थी, जिससे मामला प्रभावित हुआ। मामला 2006 का है जब लालू प्रसाद यूपीए-1 सरकार मे रेल मत्री थे। ये आरोप लगाया गया था कि, एक निजी कपनी को आईआरसीटीसी के दो होटल का परिचालन अनुबध देने मे कथित अनियमितताए की गई। राची और पुरी मे दो आईआरसीटीसी होटल मामले मे शामिल थे। जाच एजेसी ने दावा किया था कि, आईआरसीटीसी मामले मे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
सीबीआई ने 24 अगस्त को पटना, कटिहार, मधुबनी, वैशाली और सीतामढ़ी जिलो मे राजद नेताओ के ठिकानो पर कई छापे मारे थे। इसके अलावा, गुरुग्राम मे अर्बन क्यूकस मॉल मे भी छापा मारा गया। टीम को शक था कि, तेजस्वी ने इस मे निवेश किया था। छापेमारी के बाद, तेजस्वी यादव को कथित तौर पर एक सवाददाता सम्मेलन मे यह कहते हुए सुना गया था कि, सीबीआई अधिकारियो के पास मा और बच्चे नही है, क्या उनका कोई परिवार नही है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेगे, क्या वे सेवानिवृत नही होगे, आप क्या सदेश देना चाहते है, आपको सवैधानिक सगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।
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