-रवि सिंह-
मनेन्द्रगढ़,03 नवम्बर 2023(घटती-घटना)। श्री राम मंदिर प्रांगण को स्थगन आदेश के उपरांत भी व्यावसायिक प्रयोजन हेतु किराये पर दिये जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने पर कलेक्टर ने एस डी ओ को संक्षिप्त जाँच कर निरस्त करने को निर्देशित किया है लेकिन लगता है कलेक्टर के निर्देश की मातहत कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं है इसलिए अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इस सम्बन्ध में शिवम आ. राकेश, उम्र 25 साल, निवासी- वार्ड नं. 05 मौहारपारा मनेन्द्रगढ़, तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी छ.ग. ने कलेक्टर एमसीबी को ज्ञापन सौपते बताया कि श्रीराम मंदिर परिसर में निर्मित प्रांगण का मंदिर के ट्रस्टी एवं पुजारी के मध्य विवाद चल रहा है, विवाद के कारण उक्त प्रांगण में माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महोदय मनेन्द्रगढ, जिला- एमसीबी छ.ग. के द्वारा स्थगन आदेश जारी कर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया था, परन्तु स्थगन आदेश के उपरांत भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए नगरपालिका परिषद द्वारा विवादित प्रांगण को फर्नीचर विक्रय हेतु वफील फर्नीचर मार्ट मनेन्द्रगढ़ को किराये पर दे दिया है जो विधि विरूद्ध है, साथ ही पूर्व में भी दिनांक 28.10.2021 को कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़ के द्वारा राम मंदिर परिसर में फर्नीचर के प्रदर्शनी एवं विक्रय को बंद करने का आदेश जारी किया गया था जिसकी छायाप्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। शिकायतकर्ता ने निवेदन करते हुए मांग की है की विधि विरूद्ध तरीके से स्थगन आदेश के उपरांत भी राम मंदिर परिसर में निर्मित प्रांगण को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के व्यवसाय हेतु किराये पर दिया गया है जिस पर रोक लगाते हुए तत्काल प्रभाव से व्यवसाय को बंद कराकर सामान को जप्त किया जाये।
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