नई दिल्ली,13 अक्टूबर 2023 (ए)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने सोमवार को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि वह कोई भी अनुकूल आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।
न्यायाधीश ने कहा, वर्तमान याचिका में तथ्यों और भौतिक विवरणों की कमी पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है जैसा कि वर्तमान याचिका में मांगा गया है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है। इसके बाद जज ने याचिका खारिज कर दी।
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