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बिलासपुर@ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर तीन याचिका खारिज

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अवरोध हो तो याचिकाकर्ता जिला अदालत का दरवाजा खटखटाएं
बिलासपुर,21 अप्रैल 2023 (ए)।
ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश पारित किया है कि यदि किसी तरह का अवरोध हो, तो याचिकाकर्ता जिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, और जस्टिस संजय के अग्रवाल की डबल बैंच ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पिंकी सिंह, अभिषेक सिंह, और नितेश पुरोहित की अलग-अलग रिट याचिकाओं पर पिछले दिनों प्रारंभिक सुनवाई की थी। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए ऑर्डर सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ता पिंकी सिंह की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता महिला होने के नाते सीआरपीसी की धारा 46 (4) के उल्लंघन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके परिसर में तलाशी ली गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि बिना सक्षम प्राधिकार के बिना तलाशी और जब्ती अवैध है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध, मनमाना और कानून के अधिकार के बिना और अधिनियम की धारा 17 के तहत जारी किए गए बयान के बिना है। इसी तरह अभिषेक सिंह, और नितेश पुरोहित ने भी बिना समन, और वारंट के कार्रवाई को गलत ठहराया था। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।


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