नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2022।सुप्रीम कोर्ट ने केद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इससे कौन-सा मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
पीठ ने कहा कि क्या यह अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाए दायर ही क्यो करते है कि हमे उस पर जुर्माना लगाना पड़े? कौन-से मौलिक अधिकार का उल्लघन हुआ? चूकि आप अदालत आए है तो क्या हम नकारात्मक नतीजे की परवाह किए बिना यह करे? याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय मे कहा कि गौ सरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी।
जिसके बाद उन्होने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया गया। शीर्ष न्यायालय गैर-सरकारी सगठन गोवश सेवा सदन तथा अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमे केद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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