,न्यायालय ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।शराब पीकर वाहन चलाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए यातायात पुलिस ने शराब के नशे में ई-रिक्शा चलाने वाले एक चालक के खिलाफ कार्रवाई की। मामले को न्यायालय में पेश किए जाने पर चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस के अनुसार, यातायात शाखा की टीम वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान ई-रिक्शा क्रमांक ष्टत्र15श्व्य3063 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम सुधीर दुबे (42), पिता सुरेश दुबे, निवासी बौरीपारा, थाना कोतवाली, अंबिकापुर बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। शराब का सेवन कर वाहन चलाने के मामले में यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां चालक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
इस कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।
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