नई दिल्ली,17 अक्टूबर 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध से जुड़े ‘ग्राहम कानून’ के तहत लगने वाले प्रतिबंधों,पाबंदियों और शुल्कों से छूट देने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। आदेश 16 अक्टूबर का है और इसके ठीक दो दिन बाद,18 अक्टूबर से,ये शुल्क लागू होने थे। रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में भारत भी शामिल है,इसलिए इस फैसले को भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ट्रंप ने आदेश में लिखा है कि वे ग्राहम कानून में दिए गए प्रतिबंधों,पाबंदियों और शुल्कों के लागू होने से छूट दे रहे हैं,और इस समय ऐसी छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने इस आशय का प्रमाण-पत्र और उसका आधार बताने वाली रिपोर्ट अमेरिकी संसद को सौंपी है। आदेश की बनावट खुद में दिलचस्प है। इसकी धारा 2 में शुल्क की दरें तय की गई हैं और धारा 4 में उन्हीं शुल्कों पर छूट दे दी गई है। यानी कागज पर शुल्क मौजूद हैं,पर फिलहाल वसूले नहीं जाएंगे। आदेश की धारा 3 के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को विदेश,वित्त और ऊर्जा मंत्रियों के साथ मिलकर इस बात पर नजर रखनी है कि कौन से देश रूसी मूल का कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं और कौन प्रतिबंधों से बचाव में मदद कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्ट देनी है और ऐसी किसी भी स्थिति की तुरंत जानकारी देनी है। जिससे आगे कार्रवाई की जरूरत लग सकती हो- इसमें छूट पर पुनर्विचार भी शामिल है। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि रूस को लेकर पहले से लागू आपातकाल संबंधी कार्यकारी आदेशों के तहत जो प्रतिबंध हैं,उन पर इस छूट का कोई असर नहीं पड़ेगा।
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