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सूरजपुर @ हत्या के प्रयास के मामले में फरार पांच आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से उद्घोषणा जारी

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10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश,अनुपस्थित रहने पर होगी आगे की वैधानिक कार्रवाई
-संवाददाता-
सूरजपुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
चौकी बसदेई क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में फरार चल रहे पांच आरोपियों के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सूरजपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है, न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध विधि अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया हसीना बीबी ने 14 अप्रैल 2026 को चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्राम जूर की निवासी हैं तथा उनका मोहम्मद अयुब के साथ भूमि विवाद चल रहा है,शिकायत में बताया गया कि घटना वाले दिन वह अपनी सास-ससुर एवं बहू के साथ खेत में मौजूद थीं। इसी दौरान आरोपी पक्ष कथित रूप से लाठी-डंडों से लैस होकर वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए खेत से हट जाने तथा जान से मारने की धमकी दी, रिपोर्ट के अनुसार विवाद की सूचना मिलने पर जब प्रार्थिया के पति यासीन हफीजी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने कथित रूप से उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। चिकित्सकीय परीक्षण में चोटों को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया, जिसके आधार पर मामले में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराएं जोड़ी गईं,प्रार्थिया की शिकायत पर चौकी बसदेई में अपराध क्रमांक 244/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(बी), 351(3), 115(2),191(1), 191(2) एवं 109 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी,न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो पाया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी फरार हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इसी आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की है, उद्घोषणा जिन आरोपियों के विरुद्ध जारी की गई है,उनमें मोहम्मद अयुब अंसारी,अख्तर रजा,उमर रजा,असलम अंसारी तथा सफिरन निशा,सभी निवासी ग्राम जूर,चौकी बसदेई क्षेत्र शामिल हैं,चौकी बसदेई पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उद्घोषणा की प्रति आरोपियों के निवास स्थान के बाहर चस्पा कर दी है,साथ ही आरोपियों के परिजनों एवं गांव के लोगों की उपस्थिति में उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया, पुलिस ने बताया कि यदि निर्धारित तिथि तक आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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