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नई दिल्ली@बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से मांगी जानकारी

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12 को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली,06 अगस्त 2025 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं का ब्योरा 9 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुयान और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों और याचिकाकर्ता एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को भी दी जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12-13 अगस्त को निर्धारित की है।


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