नई दिल्ली,07 जुलाई 2025 (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने तुर्की कंपनी सेलेबी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साचिका में सेलेबी ने बीसीएएस द्वारा अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। बीसीएएस ने इस निर्णय का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा बताया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने 23 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिका को अस्वीकार कर दिया है।
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