नई दिल्ली,05 मार्च 2025 (ए)। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लागू न करने पर कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 2006 के विवाह रजिस्ट्रेशन संबंधी आदेश पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि यह तो चौंकाने वाला है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे लागू नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ अदालत ने मोदी सरकार को आदेश दिया कि वे तीन महीने के अंदर शादियों के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि यह दयनीय और चौंकाने वाला है कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश,जिसमें सभी शादियों को धर्म की परवाह किए बिना अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने के लिए कहा गया था,को अभी तक अधिकारियों ने लागू नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह वास्तव में दयनीय है। यह चौंकाने वाला है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे लागू नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों को एक याचिका पर नोटिस भी जारी किया,जिसमें गृह मंत्रालय को शादी के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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