नई दिल्ली,07 दिसम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने ईडी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। प्रवर्तन निदेशाल द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और इसे परेशान करने वाली चीज कहा। कोर्ट ने नोट किया कि टुटेजा को एक के बाद एक लगातार नोटिस पूछताछ के लिए भेजे गए और उनसे रात भर पूछताछ की गई फिर सुबह चार बजे गिरफ्तार दिखाया गया। अदालत ने
कहा कि इस तरह का चलन गलत है।
रोकने के उपाय अपनाए जा रहे हैं…
ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर 2024 को जारी ईडी की प्रेस रिलीज का हवाला दिया। इसमें गिरफ्तारी और पूछताछ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति अभय एस ओक और जस्टिस अगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग के आरोपी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं।
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