-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स अंबिकापुर अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नशीले इंजेक्शन रखने के मामले में दर्रीपारा निवासी सूरज यादव (पिता गोपाल यादव) को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने 10 सितंबर को फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2025 की रात सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूरज यादव टीवीएस बाइक क्रमांक सीजी 15 सीएच 0906 से मेडिकल कॉलेज के पास हर्राटिकरा पुलिया के आसपास नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने पहुंचने वाला है। सूचना पर आबकारी उडऩदस्ता टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। उसके पीठ पर टंगे बैग की तलाशी लेने पर 99 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 79 नग एविल इंजेक्शन बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत कार्रवाई कर 30 सितंबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत नहीं मिली। प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता संजय अम्बष्ट तथा अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पांडे ने पैरवी की। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने कहा कि नशीले पदार्थों की बिक्री से बड़ी संख्या में लोगों का जीवन प्रभावित होता है।
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