सूरजपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, आरोपी ने आबकारी विभाग में भृत्य (चपरासी) की नौकरी लगाने का झांसा देकर एक लाख रुपये की ठगी की थी और फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर पीडि़त को सौंप दिया था। मामले के अनुसार 10 जुलाई 2018 को प्रार्थी अशोक दास ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि हेमंत महंत ने आबकारी विभाग में नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर उससे एक लाख रुपये लिए। कुछ समय बाद आरोपी ने नियुक्ति आदेश भी दिया, लेकिन जब प्रार्थी संबंधित विभाग में जानकारी लेने पहुंचा तो दस्तावेज पूरी तरह फर्जी निकला, शिकायत के बाद प्रेमनगर थाना में अपराध क्रमांक 53/18 के तहत धारा 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने आरोपी हेमंत महंत पिता सुंदर दास सोनवानी,निवासी ग्राम चंदननगर थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार किया,मामले की विवेचना निरीक्षक बसंत लाल सिंह ने की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ राजेश सिंह और पंकज कुमार बागड़े ने पैरवी की, सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश रूचि मिश्रा ने आरोपी को धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए धारा 420 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, यह मामला एक बार फिर उन लोगों के लिए चेतावनी माना जा रहा है जो सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों के झांसे में आ जाते हैं।
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