7 दिन तक सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार अनिवार्य,आदेश जारी.
रायपुर,20 मई 2025 (ए)। सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। अब दुर्घटना के घायलों का पहले 7 दिन हर अस्पताल को नगदी रहित (कैश लेस)इलाज करना अनिवार्य है। यह इलाज स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 134,और राज्य के बाहर के सभी 61 अस्पतालों को करना होगा। यानी किसी अन्य राज्य में प्रवास पर जाने के दौरान दुर्घटना होने पर वहां भी कैश लेस इलाज हो सकेगा। सड़क सुरक्षा के लिए पीएचक्यू मे गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी मे सभी कलेक्टर,पुलिस अधीक्षकों को यह पत्र जारी किया है।
