रात 12 बजे के बाद किसी भी हाल में खुले न रहें बार और रेस्टोरेंट…
रांची¸,27 जून २०२४ (ए)। झारखंड हाई कोर्ट ने चंपई सरकार को आदेश देते हुए कहा कि राज्य में रात 12 बजे तक हर हाल में बार-रेस्टोरेंट बंद हो। कोर्ट ने कहा कि रांची शहर में बार एवं रेस्टोरेंट की संख्या
बढ़ती जा रही है। लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक के आसपास, तुपुदाना में कई रेस्टोरेंट खुले हैं, जहां लोग रात में शराब का सेवन करते हैं। कोर्ट ने कहा कि इन रेस्टोरेंट्स में बिना लाइसेंस शराब सर्व की जाती है। ऐसे बार-रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। पुलिस नशा रोकने के अभियान के नाम पर सिर्फ आईवॉश न करे, बल्कि सामाजिक दायित्व समझते हुए नशा उन्मूलन के लिए अभियान
चलाए। कोर्ट ने कहा कि अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के संबंध में सरकार का शपथ पत्र अदालत को गुमराह वाला नहीं होना चाहिए।वहीं, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस की टीम बनाई गई है, जो बार और रेस्टोरेंट की गतिविधियों पर नजर रखेगी। रांची शहर में चल रहे बार और रेस्टोरेंट के बंद होने एवं खुलने का समय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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