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नई दिल्ली,@अदालत ने यूट्यूब को आबकारी नीति मामले में अदालती कार्यवाही का वीडियो हटाने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली,15 जून 2024 (ए)।
उच्च न्यायालय ने यूट्यूब को आबकारी नीति मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो हटाने के लिए शनिवार को निर्देश जारी किया। वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक अधीनस्थ अदालत में अपनी बात रखते नजर आते हैं।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर 6 लोगों और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स, ‘मेटा और ‘यूट्यूब को नोटिस जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित की।


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