हथियार लाइसेंस मामले में एससी ने मंजूर की जमानत याचिका
नई दिल्ली,18 मार्च 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अब्बास अंसारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कैद की अवधि और आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता जमानत पाने का हकदार है।
पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता को मौजूदा मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण पीडि़त है।
दूसरी ओर, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। शीर्ष अदालत ने जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब माँगा था।
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