सुप्रीमकोर्ट ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली ,09 मई 2023 (ए)। कर्नाटक में मुस्लिमों को प्राप्त 4 फीसदी आरक्षण को खत्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक में नई आरक्षण नीति फिलहाल लागू नहीं होगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा था कि मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का पिछली सरकार का फैसला 9 मई तक जारी रहेगा। 9 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur