एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पटना,24 अप्रैल 2023 (ए)। मोदी सरनेम वालों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर मुकदमे में फंसे राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 25 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश मिला था। लेकिन उनके वकील की तरफ से कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई कि इसी मामले में उन्हें सजा हो चुकी है। अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई के लिए 15 मई तक के लिए रोक लगा दी है।बता दें, सूरत कोर्ट से सजा पाने के बाद पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई, 2023 तक का रोक लगाते हुए राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी। जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। पटना की निचली अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल 2023 को कोर्ट में सशरीर उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था। अगली सुनवाई 15 मई को पटना हाईकोर्ट में ही होगी।
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