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नई दिल्ली @ श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर में किया गया संशोधन

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नई दिल्ली ,29 अक्टूबर 2021 (ए)। ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 1.10.2021 से प्रभाव के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) दर को अधिसूचित और संशोधित किया है।
वीडीए औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर संशोधित किया जाता है। यह मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय) द्वारा संकलित किया जाता है। वीडीए में इस संशोधन के लिए इस साल जनवरी से जून के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है।
श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा यानी (क) सड़कों, रनवे का निर्माण, रखरखाव, भवन संचालन आदि; (ख) स्वच्छता और सफाई; (ग) लोडिंग और अनलोडिंग; (घ) वॉच और वार्ड; (ड.) खान और (च) कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृद्धि एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी। यादव ने साथ ही इन सभी राष्ट्र निर्माताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।


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