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मुम्बई @ बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की समीर वानखेड़े के पिता की याचिका

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मुम्बई , 22 नवम्बर 2021 (ए)। एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा. उन्होंने नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोकने की मांग की थी. कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया. वानखेड़े की याचिका पर अदालत ने कहा कि डिफिडेंट (नवाब मालिक ) को राइट टू स्पीच का अधिकार है. जस्टिस माधव जामदार ने कहा, वानखेड़े एक सरकारी अधिकारी हैं और मलिक द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप एनसीबी क्षेत्रीय निदेशक के सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित थे, इसलिए मंत्री को उनके खिलाफ कोई भी बयान देने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता.


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