पेशी के समय रही कड़ी निगरानी
बांदा,29 अप्रैल 2023 (ए)। गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय से 10 वर्ष की सजा व पांच लाख रुपये जुर्माना होने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बेचैन रहा। हालांकि, इस बीच किसी से कुछ बोला नहीं। बैरक में चहल कदमी करने के साथ बैठकर मन ही मन कुछ सोचता रहा।
पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी मंडल कारागार में सात अप्रैल 2021 से बंद है। शनिवार को उसकी गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी थी। इसमें सजा को लेकर सुनवाई होनी थी। सूत्रों की मानें तो पेशी को लेकर माफिया सुबह से ही बैरक में सोच-विचार में उलझा रहा। हालांकि, उसने चाय और खाना आदि के साथ दैनिक काम पहले की तरह ही किए लेकिन खाना खाने में उसकी रूचि नहीं दिखी। बिना मन के उसने खाना खाया।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी होने के बाद बिना कुछ बोले लौटा बैरक
दोपहर करीब 12:50 से एक बजे तक वह जेल के अंदर अलग बने वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में रहा। सजा सुनाए जाने के बाद उसे वापस बैरक में ले जाया गया। वहां वह अन्य दिनों की अपेक्षा सामान्य स्थिति में नहीं रहा। दोपहर बाद लेटने पर कई बार उसने करवट इधर-उधर बदली। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि उनको मुख्तार की कोई बात रोजाना से अलग नहीं लगी है। हमेशा की तरह ही वह अपनी बैरक में रहा।
पेशी के समय रही कड़ी निगरानी
मंडल कारागार में मुख्तार के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था जहां हाईटेक बनी है। वहीं पीएसी के पहरे से लेकर गैर जनपदों के डिप्टी जेलर व वार्डन विशेष रूप से निगरानी में लगे हैं। पेशी के समय बाडी वार्न व सीसीटीवी के 48 कैमरे सक्रिय रहे। बैरक से वीसी कक्ष में लाने व ले जाने में कड़ी निगरानी रही।
इधर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा,उधर फरार बेटे उमर अंसारी पर भी शिकंजा,जारी हुआ वारंट
मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को गैंगस्टर केस में गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। तो वहीं, अब उनके बेटे उमर अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हो गया है।
वहीं, मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दे दिया गया है। इतना ही नहीं, मुख्तार के बाद उसके छोटे बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पुलिस ने उमर अंसारी के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उमर अंसारी के खिलाफ पुलिस ने यह वारंट हेट स्पीच के मामले में जारी किया है। दरअसल, उमर अंसारी ने एक चुनावी सभा में के दौरान हेट स्पीच का प्रयोग किया था। इसी मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर थाने में दर्ज हुआ था।
खबर के मुताबिक, उमर अंसारी इस मामले में काफी समय से फरार चल रहे है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब्बास के साथ उमर अंसारी भी इस मामले में आरोपी है। सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने जानकारी दी कि हेट स्पीच के मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यह वारंट जारी किया है और कभी भी उमर अंसारी की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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