केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा
नई दिल्ली,27 अप्रैल 2023 (ए)। समलैंगिक मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में वीरवार को छठे दिन सुनवाई हुई। खबर लिखे जाने तक सुनवाई जारी थी। सुनवाई के दौरान केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगा, जिसे भरण-पोषण का अधिकार मिलता है। गे या लेस्बियन मैरिज में पत्नी किसे कहेंगे। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर यह जिक्र सेम सेक्स मैरिज में लागू करने के लिए किया जा रहा है तो इसके मायने हैं कि पति भी रखरखाव का दावा कर सकता है, लेकिन अपोजिट जेंडर वाली शादियों में यह लागू नहीं होगा।
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