Breaking News

नई दिल्ली @ देश में पुरुष और महिला के बीच ही शादी की अनुमति

Share


नई दिल्ली ,25 अक्टूबर 2021 ( ए )।। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि कानून चाहे कुछ भी कहता हो, भारत में अभी केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच अभिजीत अय्यर मित्रा, वैभव जैन, डॉ. कविता अरोड़ा, ओसीआई कार्ड धारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय देते हुए याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान जॉयदीप सेनगुप्ता और स्टीफेंस की ओर से पेश हुए वकील करुणा नंदी ने बताया कि जोड़े ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 कानून लागू होता है।


Share

Check Also

नई दिल्ली@पेपर लीक से ध्वस्त हो रही शिक्षा व्यवस्था युवाओं का भविष्य संकट में : पवन खेड़ा

Share नई दिल्ली,01 जून 2026। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने …

Leave a Reply