नई दिल्ली,29 अक्टूबर 2026। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की 10 साल की सजा को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। दोनों को जमानत भी दे दी। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि,आजम अभी जेल से बाहर आएंगे या नहीं,यह साफ नहीं है। वजह,आजम के खिलाफ अभी 2 केस पेंडिंग हैं। आजम के खिलाफ एक मामला ईडी ने हाल ही में दर्ज किया है। दूसरा एक मामला 10 सितंबर का है,जिसमें यूपी विजिलेंस ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगर इन मामलों में पुलिस वारंट-बी नहीं लेती है, तो आजम जेल से बाहर आ सकते हैं। आजम को बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 17 नवंबर, 2025 को कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। 5 मई,2026 को सरकार के वकील ने सजा बढ़ाने के लिए रामपुर की अपर कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने 23 मई,2026 को आजम की सजा को 3 साल बढ़ाकर 10 साल कर दिया था।
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