रायपुर,13 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम कांड मामले में एनआईए की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। तीन दिनों तक चली अंतिम बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत 31 अगस्त को मामले में फैसला सुनाएगी। अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे।
मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार से शुरू हुई। पहले दिन एनआईए की ओर से अंतिम तर्क पेश किए गए। इसके बाद मंगलवार को बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तारीख 31 अगस्त तय कर दी। अब मामले से जुड़े पक्ष अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
10 आरोपियों के खिलाफ चल रही थी सुनवाई : झीरम कांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने की थी। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 35 लोग घायल हुए थे। मामले में चार लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान एनआईए ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है और बाकी आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी थी।
25 मई 2013 को हुआ था झीरम हमला
झीरम कांड 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की झीरम घाटी में हुआ था। उस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था। इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने काफिले पर हमला कर दिया था। हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ सुरक्षाकर्मी और आम लोग भी मारे गए थे। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले महेंद्र कर्मा की भी इस हमले में मौत हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल समस्या को लेकर कई गंभीर सवाल उठे थे।
कांग्रेस ने लगाए थे गंभीर आरोप
हमले के बाद कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए जांच की मांग की थी। वहीं जांच एजेंसियों ने मामले में नक्सली हमले के एंगल से जांच आगे बढ़ाई। कई वर्षों तक चली जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई तय होती है।
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