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नई दिल्ली@जमानत के एक माह बाद भी आरोपी की रिहाई नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार
नई दिल्ली,19 जनवरी 2022 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात के लिए खिंचाई की कि उसके द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के एक माह बाद भी नोएडा बाइक बॉट घोटाले के आरोपी की रिहाई नहीं हो सकी। 3500 करोड़ रुपये के इस घोटाले के एक आरोपी की जमानत अर्जी शीर्ष कोर्ट ने एक माह पूर्व मंजूर कर ली थी।
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाने से खुद को रोका और कहा कि यह एक गंभीर मामला है। पीठ, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस सीटी रविकुमार भी शामिल थे, ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम क्या सुन रहे हैं? एक माह पहले हमने आदेश दिया था, लेकिन वह व्यक्ति अभी तक रिहा नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश की यह स्थिति हमारे सामने पेश की जा रही है? आपने एक माह बाद भी व्यक्ति को रिहा नहीं किया। यह बहुत गंभीर मामला है।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने आरोपी विजय कुमार शर्मा को 13 दिसंबर 2021 को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया। इतना ही नहीं एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत अवधि और बढ़ाकर शीर्ष कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया।


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