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नई दिल्ली@दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

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नई दिल्ली,21 मई 2024 (ए)
। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था।​​​​​​हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद था, ऐसी पॉलिसी बनाना जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहे और जिससे इन्हें कुछ मुनाफा मिलता रहे। याचिकाकर्ता के ऐसी पॉलिसी डिजाइन करने की इच्छा करते ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया था।कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो सबूत सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने मुताबिक नतीजे दिखाने के लिए पब्लिक फीडबैक में छेड़छाड़ की। सिसोदिया ने अपनी ही बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया।वहीं, आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी।


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