जन सूचना अधिकारियों के कार्य-दायित्व,समय-सीमा और अपील प्रक्रिया की दी गई जानकारी
-संवाददाता-
बैकुंठपुर,21 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित कराने के उद्देश्य से विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, कलेक्टर कोरिया के दिशा-निर्देशन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर में आयोजित प्रशिक्षण में सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य स्तरीय प्रशिक्षक सुशील तिवारी,शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय,मनेन्द्रगढ़ तथा जिला मास्टर ट्रेनर्स मारुति शर्मा, जिला परियोजना अधिकारी,साक्षरता कोरिया, धर्मेंद्र सिंह,व्याख्याता एवं कार्तिकेय शर्मा ने विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को ऑनबोर्डिंग एवं प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए,इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई, प्रशिक्षण में जन सूचना अधिकारी के कार्य एवं दायित्व, प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका, आरटीआई आवेदन के निराकरण की निर्धारित समय-सीमा तथा प्रथम अपील सहित अपील की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया,प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना तथा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार,प्रभावी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्षमता विकसित करना रहा, कार्यक्रम में विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के रूप में सोनहत विकासखंड से वीरेंद्र कुमार मिश्रा एवं श्री रविकांत मिश्रा तथा बैकुंठपुर विकासखंड से महेश शिवहरे एवं चेतनारायण कश्यप उपस्थित रहे, प्रशिक्षण के माध्यम से विकासखंड स्तर पर आरटीआई अधिनियम के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर अनुपालन की दिशा में आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
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