नई दिल्ली,28 जुलाई २०२६। पुरानी गाडि़यों की खरीद-बिक्री में होने वाली रजिस्ट्रेशन संबंधी परेशानियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अगर कोई खरीदार वाहन खरीदने के 6 महीने यानी 180 दिनों के भीतर अपने नाम पर आरसी ट्रांसफर नहीं कराता है, तो वाहन का मालिकाना हक दोबारा उस डीलर के नाम दर्ज किया जा सकता है, जिससे वाहन खरीदा गया था। मौजूदा व्यवस्था में कई लोग सेकेंड हैंड कार या बाइक खरीदने के बाद लंबे समय तक आरसी ट्रांसफर नहीं कराते हैं। इससे वाहन के पुराने मालिक, खरीदार और डीलर के बीच कानूनी विवाद की स्थिति बन जाती है। नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद वाहन खरीदने वालों को तय समय सीमा के अंदर सभी दस्तावेज पूरे कराकर आरसी अपने नाम करानी होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से आरटीओ रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होंगे और वाहन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। नए नियम के तहत आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कराने में डीलरों की भूमिका भी अहम होगी। यदि 6 महीने के भीतर वाहन का नामांतरण नहीं होता है तो डीलर को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इससे डीलरों पर दबाव रहेगा कि वे खरीदारों से समय पर सभी जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करवाएं।
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