रायपुर,09 जुलाई 2026। पर्यावरण संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे राज्य में विदेशी और आक्रामक प्रजाति कोनोकार्पस के नए पौधे लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 6 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के अनुसार अब राज्य की सीमा में कोई भी व्यक्ति,सरकारी विभाग, नगर निगम, पंचायत,सार्वजनिक उपक्रम,स्वायत्त संस्था या निजी एजेंसी कोनोकार्पस का नया वृक्षारोपण नहीं कर सकेगी। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कोनोकार्पस मूल रूप से विदेशी तटीय प्रजाति है, जो तेजी से बढ़ती है। इसे कई राज्यों में सड़क किनारे सजावटी पेड़ के रूप में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति की 21 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया। स्थानीय वनस्पतियों और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है।
प्राकृतिक पारिस्थितिकी को असंतुलित कर सकती है। समिति ने नए रोपण पर रोक के साथ-साथ पहले से लगे पौधों को चरणबद्ध तरीके से देशी प्रजातियों से बदलने की भी सिफारिश की थी।
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