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बिलासपुर@हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…विशेष परिस्थितियों में हुई चूक पर नहीं लग सकता ब्लैकलिस्टिंग का ठप्पा

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बिलासपुर,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देश की प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स को बड़ी राहत देते हुए राज्य शासन द्वारा जारी ब्लैकलिस्टिंग और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि कंपनी की जब्त की गई प्रतिभूति राशि तत्काल वापस की जाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हुई अनुबंधीय चूक को धोखाधड़ी या जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं माना जा सकता। मामला वर्ष 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति से जुड़ा है। प्रदेश में दवा की बढ़ती मांग को देखते हुए सीजीएमएससीएल ने मार्च 2021 में ई-टेंडर जारी किया था। सफल बोलीदाता बनने के बाद सिप्ला को शुरुआत में 5,000 वायल की आपूर्ति का आदेश दिया गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में कंपनी को 6,000, 35,000 और 15,000 वायल के अतिरिक्त ऑर्डर जारी कर दिए गए। इस तरह कंपनी को अल्प समय में करीब 61 हजार वायल की आपूर्ति का दायित्व सौंपा गया।


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