नई दिल्ली,30 मार्च 2026। राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के मामले में सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। सोनिया गांधी के खिलाफ बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त किए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की कथित जालसाजी की शिकायत की गई है। याचिकाकर्ता ने इसकी जांच कराने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वकील विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल रिवीजन पिटीशन पर अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी बहस पूरी कर दी, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि यह मामला लगभग आधी सदी पुराना है और आप एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जांच किस स्तर पर और कैसे होगी? कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप मामले का दायरा बढ़ा रहे हैं। अदालत ने कहा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, वह सिर्फ नाम जोड़ने और हटाने की परिस्थितियों तक सीमित है। याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि यह एक विदेशी नागरिक द्वारा की गई गलत घोषणा का मामला है।
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