नई दिल्ली,02 मार्च 2026। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को सोमवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ सरकार की आलोचना करने का तरीका था। इसलिए मुकदमा शुरू होने से पहले किसी को जेल में रखना कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रदर्शन के समय लगाए गए नारे भड़काऊ नहीं थे। उनमें कोई धार्मिक या क्षेत्रीय रंग नहीं था। किसी तरह की तोड़फोड़ या लोगों को डराने का भी कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी बताया कि प्रदर्शन करने वालों को सुरक्षा के साथ बाहर ले जाया गया था। कोर्ट ने कहा- आजादी अधिकार है और जेल केवल खास स्थिति में होनी चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) रवि ने कृष्ण हरि, नरसिंह यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह और अरबाज खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
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