ईडी और ईओडब्ल्यू ने किया था गिरफ्तार,45 दिन बाद जेल से बाहर आएगी
बिलासपुर,28 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। ऐसे में उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है।
दरअसल, सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 2 महीने पहले ही शराब घोटाले केस में फिर उसे ईडी और आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने बेल दी है। सौम्या के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि शर्त ये है कि ईओडब्ल्यू ने बेल दे दी है। इसमें कंडीशन ये दी गई है कि जिस दिन इस केस में चार्जशीट पेश होगा,उस दिन उन्हें जमानत मिलेगी। वकील के मुताबिक, 45 दिन बाद सौम्या जेल से बाहर आ जाएगी। सौम्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि,केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां नई-नई एफआईआर दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं।
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