प्रयागराज,27 फरवरी 2026। उच्च न्यायालय ने पॉस्को एक्ट में दर्ज एफआईआर मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फिलहाल राहत मिल गई है। शुक्रवार को न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद अपना आदेश रिजर्व कर लिया है,लेकिन आदेश आने तक उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। दरअसल, पॉस्को एक्ट में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और उच्च न्यायालय ने अविमुक्तेश्वरानंद की अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए आदेश को सुरक्षित कर लिया है। गौरतलब है कि आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आदेश के अनुपालन मेंअविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बीते रविवार झूंसी थाने में पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दजऱ् किया गया है। झूंसी पुलिस मुकदमा दजऱ् होने के बाद इस मामले में पूछताछ कर चुकी है।
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