नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्डि्रंग मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत अनिल अंबानी के मुंबई पॉश इलाका स्थित घर ‘एबोड’ को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी गई जानकारी में बताया कि रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर ‘एबोड’ को ईडी ने कुर्क किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी उनके समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में इस बहुमंजिला घर को कुर्क किया है। ईडी ने ये कार्रवाई धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत की है। मुंबई के पाली हिल स्थित 66 मीटर ऊंचा यह आलीशान घर 17 मंजिला है। कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये है। जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी पूछताछ के दूसरे दौर के लिए यहां ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार अगस्त, 2025 में ईडी के सामने पेश होकर पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।
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