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अहमदाबाद@आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर चलेगा बुलडोजर

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन वापस लेने का आदेश दिया
अहमदाबाद,05 फरवरी 2026। अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित आसाराम का मुख्य आश्रम अब कानूनी विवादों में है। गुजरात हाईकोर्ट ने 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की आश्रम की जमीन को राज्य सरकार के कब्जे में लेने और आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की मंजूरी दे दी है। इस आश्रम की जगह अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी नानावटी ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विकास परियोजना की आवश्यकता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सरकारी कार्रवाई उचित है। इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम अब किसी भी समय अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।
32 अवैध यूनिट स्थापित हो थीं आश्रम में
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक जीएच विर्क ने तर्क दिया कि मोटेरा स्थित आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध यूनिट स्थापित कर ली गई थीं। जबकि सार्वजनिक भूमि पर धीरे-धीरे अतिक्रमण करना और फिर उसे वैध ठहराना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्रम को कानूनी रूप से आवश्यक संख्या से अधिक नोटिस भेजे गए, एक के बाद एक कई सुनवाई भी हुईं। प्रशासन को जांच के दौरान पता चला कि इन इकाइयों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के लिए किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों के चलते कलेक्टर कार्यालय की ओर से भी आश्रम को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। राज्य अधिकारियों ने अदालत के सामने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के यह भूमि आवंटित की गई थी।


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