कहा- संविधान का पालन करें,नहीं तो भारत छोड़ें,डेटा शेयरिंग की इजाजत नहीं देंगे
नई दिल्ली,03 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और वॉट्सऐप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देश के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा, यदि आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते, तो भारत छोड़ दें। हम नागरिकों की निजता से समझौता नहीं होने देंगे। ये मामला वॉट्सऐप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच ने आईटी मंत्रालय को भी याचिका में पक्षकार बनाने को कहा है। कोर्ट 9 फरवरी को अंतरिम आदेश देगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि देश में लोगों के निजता के अधिकार की कड़ी सुरक्षा की जाती है। कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता से जुड़ी शर्तें इतनी चालाकी से लिखी जाती हैं कि आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पाता। यह लोगों की निजी जानकारी चोरी करने का शालीन तरीका है।
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