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बलरामपुर@ पुलिस ने नाबालिक से करने वाले आरोपी को पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

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बलरामपुर,08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के कोरांधा पुलिस ने नाबालिक लड़की को घर छोड़ने के बहाने जबरन दुष्कर्म किया था। शिकायत पर कोरोधा पुलिस ने अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 65 (1) बीएनएस 4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर। जानकारी के अनुसार दिनांक 06.01.2026 को प्रार्थिया के द्वारा थाना कोरांधा में उपस्थित होकर इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नबालिक लडकी को आरोपी अजय सोनी पिता मनी सोनी, उम्र 19 वर्ष, ग्राम भगवानपुर, थाना कोरंधा के द्वारा पीडि़ता को ग्राम भगवानपुर से उसके घर छोड़ने के लिये जाते समय ग्राम घुंघरू पाठ में पहुंचकर सड़क के किनारे मुरूम गड्ढा में ले जाकर जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार )किया। पुलिस ने आवेदिका के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर थाना कोरंधा में अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 65 (1) बीएनएस 4 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 07.01.2026 आरोपी अजय सोनी पिता मनी सोनी उम्र 19 वर्ष सा. भगवानपुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


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