नई दिल्ली,16 दिसम्बर 2025। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। ईडी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डि्रंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी की 2,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी है।
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