Breaking News

बिलासपुर@कांस्टेबल को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Share


भरण-पोषण देने से बचने खुद को बता रहा एड्स संक्रमित
बिलासपुर ,28 जुलाई 2025 (ए)।
कांस्टेबल ने पत्नी और बेटी द्वारा दायर भरण-पोषण के आदेश को चुनौती दी थी,जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश पूरी तरह वैध है, उसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कांस्टेबल अपनी पिता की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, उसे अपनी बेटी को भरण-पोषण देना होगा।


Share

Check Also

मनेंद्रगढ़ @मेडिकल कॉलेज मान्यता विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, बोले…‘कांग्रेस ज्यादा खुश न हो,मैच अभी बाकी है’

Share -संवाददाता-मनेंद्रगढ़,14 जून 2026 (घटती-घटना)। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) द्वारा छत्तीसगढ़ के पांच नए मेडिकल …

Leave a Reply