भरण-पोषण देने से बचने खुद को बता रहा एड्स संक्रमित
बिलासपुर ,28 जुलाई 2025 (ए)। कांस्टेबल ने पत्नी और बेटी द्वारा दायर भरण-पोषण के आदेश को चुनौती दी थी,जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश पूरी तरह वैध है, उसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कांस्टेबल अपनी पिता की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, उसे अपनी बेटी को भरण-पोषण देना होगा।
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