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बिलासपुर@ मंदिर की संपत्ति का मालिक पुजारी नहीं,हाईकोर्ट ने उन्हें बताया प्रतिनिधि

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बिलासपुर,08 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंदिर की संपत्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि पुजारी को मंदिर की संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पुजारी केवल देवता की पूजा करने और मंदिर का सीमित प्रबंधन करने के लिए नियुक्त एक प्रतिनिधि होता है,न कि स्वामी।


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