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बिलासपुर@ पति का झूठ हाईकोर्ट में पकड़ा गया,तलाक नामंजूर

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बिलासपुर, 22 जून 2025(ए)।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के फैमिली कोर्ट के पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को रद्द कर दिया है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को क्रूरता और परित्याग का दोषी ठहराते हुए तलाक मंजूर किया गया था। लेकिन पति आरोप साबित नहीं कर सका। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि पति के आरोप साबित नहीं हुए, जबकि पत्नी के पक्ष में प्रताड़ना के पुख्ता सबूत हैं।


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