Breaking News

बिलासपुर@ अपर कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट ने कर दिया रद्द

Share


बिलासपुर,06अप्रैल 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बालोद जिले के एक राजस्व निरीक्षक से 2 लाख 24 हजार रुपये की वसूली के आदेश को खारिज कर दिया है। यह आदेश बालोद के अपर कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था,जिसमें कहा गया था कि वेतन निर्धारण में त्रुटि के चलते कर्मचारी को अधिक राशि का भुगतान किया गया, इसलिए वह राशि वसूल की जाए।


Share

Check Also

रायपुर@डीपीआई का आदेश : जिस स्कूल के लिए जारी हुआ पोस्टिंग आदेश,वहीं करनी होगी जॉइनिंग,सभी अभ्यावेदन खारिज

Share रायपुर,27 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर डीपीआई ने कड़ा आदेश …

Leave a Reply